दिल्ली : सहायक आचार्य परीक्षा 2024 को लेकर दायर याचिका को लेकर लगातार तीन दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों के बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया। प्राथी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता वी मोहना एवं झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष को रखा। बुधवार को झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखा गया।
सहायक आचार्य का सुप्रीम कोर्ट में JTET या CTET किसके पक्ष में आएगा फैसला
वहीं गुरुवार को सीटेट की ओर से पक्ष रखा गया। सीटेट का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने बताया कि JTET पास तो कोई है ही नहीं क्योंकि JTET 2016 में हुई है और वह 7 साल तक ही वैलिड था। इसलिए अभी JTET पास का कोई वैल्यू नही है। साथ ही अरोड़ा मैडम द्वारा जब हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला में कंडीशन को बताई तो जज साहब इसको नोटिस भी किए, विशेष तौर पर तीसरा कंडीशन जिसमें कहा गया है की तीन वर्ष के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा। तो कहा जब जेटेट अनिवार्य है ही तो सीटीईटी का नियुक्ति क्यों ? इससे कुछ का अनुमान है कि फैसला JTET के पक्ष में आ सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा। उसके बाद ही सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक हट सकती है। औऱ सहायक आचार्यो की नियुक्ति हो सकती है।
जल्द जारी होगा सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट
इधर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ही ली गई है, अब रिजल्ट ही प्रकाशित होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और जेएससीसी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जा सकती है। क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लंबित है, इसलिए मामले के लंबित रहने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जाए।
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट (जेटेट) पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास एवं झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास झारखंड निवासी अभ्यर्थी को शामिल करने को लेकर एसएलपी दाखिल पर सुनवाई पूरी हुई।
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