इपीएफ कटौती को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी हजारीबाग का निर्देश जारी

हजारीबाग : जिला शिक्षा अधीक्षक-सह- अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना, हजारीबाग द्वारा सहायक अध्यापकों ,समावेशी रिसोर्स शिक्षकों, संकुल संसाधन सेवी के ईपीएफ कटौती को लेकर सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि जिलान्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापकों, समावेशी रिसोर्स शिक्षकों, संकुल साधनसेवियों एवं प्रखंड साधनसेवियों के ई० पी० एफ0 की राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख से पूर्व जमा किया जाना आवश्यक है। ई० पी० एफ० ससमय जमा नहीं करने की स्थिति में 7 प्रतिशत की दर से जुर्माना राशि जमा करना पड़ता है।

इसे लेकर प्रखंडाधीन कार्यरत सभी सहायक अध्यपको, समावेशी रिसोर्स शिक्षकों, संकुल साधनसेवियों एवं प्रखंड साधनसेवियों की अनुपस्थिति विवरणी की गणना प्रत्येक माह की 21 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक करते हुए जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह के 23 तारीख तक हस्ताक्षरित प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी ई-मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ससमय अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध नहीं कराने के कारण ई० पी० एफ० जमा करने में विलंब होने हेतु जवाबदेह की भी बात कही गई है।

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