Internet Service down : इंटरनेट सेवा बन्द के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, अवकाश के बावजूद स्पेशल बेंच में सुनवाई, कोर्ट का बड़ा फैसला 1

Internet Service down : झारखंड सरकार द्वारा शुक्रवार देर रात को आदेश जारी किया गया। जिसमें JSSC CGL परीक्षा को देखते हुए 21 सितम्बर और 22 सितम्बर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक इंटरनेट बन्द की सूचना दी गई। जिसे लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।

यह याचिका स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्णा ने विशेष अदालत में दाखिल की । स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष ने याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि इंटरनेट सेवा बन्द होने से रेल , हवाई व परिवहन सेवा पर असर हुआ है। बैंक ऑफिस ,बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। जिसकी सुनवाई शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट के अवकाश के बावजूद स्पेशल बेंच में हुई। यह विशेष सुनवाई न्यायाधीश आनन्दा सिंह और अनुभा रावत की खण्डपीठ में हुई।

Internet Service down : कोर्ट ने इंटरनेट सेवा बहाल करने से किया इनकार,कहा सरकार को है अधिकार

सुनवाई करते हुए विशेष बेंच ने कहा कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 A के तहत राज्य सरकार को इंटरनेट बन्द करने का अधिकार है। इसलिए सरकार के आदेश के विपरीत इंटरनेट सेवा बहाल नहीं किया जा सकता। वहीं प्रार्थी के प्रेयर को ध्यान में रखते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें पूछा है कि क्या सभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया जाएगा। राज्य सरकार को इसे लेकर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है। सरकार आदेशानुसार रविवार को भी परीक्षा को देखते हुए सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट की सेवा बन्द रहेगी।

Exam postponed

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