झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 को चुनौती देनेवाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सोमवार को सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 को चुनौती देनेवाली स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस एच रॉय व जस्टिस आर माधवन की खंडपीठ में हुई।
मामले में प्रार्थियों व राज्य सरकार का पक्ष को सुनने के बाद सुनाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी। प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि एनसीटीइ की गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2012 बनाई गई थी और उसी के आधार पर वर्ष 2015 में टेट भी लिया गया। साथ ही उसी के आधार पर मेरिट बना पर प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी।
पर वर्ष 2022 में सरकार ने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली को बनायी है, जिसमें कहा गया है कि टेट के लिए परीक्षा ली जायेगी और उसके बाद टेट में उत्तीर्ण होनेवाले अभ्यर्थी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो कि सही नहीं है, वहीं आज सहायक आचार्य के रिजल्ट पर लगी रोक पर फैसला आने वाला है।
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