बीते दो अगस्त को झारखंड विधानसभा से अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 को पारित किया गया था। इस पारित विधेयक को राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार कोबको मंजूरी दे दी है।
अग्निशमन सेवा विधेयक लागू होने के बाद ये होगा नया बदलाव
विधेयक के लागू होने के बाद कई बदलाव देखने को मिलेगा। जिसमें 100 से अधिक शय्या वाले अस्पताल व नर्सिंग होम, सिनेमाघर, 20 हजार से अधिक क्षमता वाले खुले स्टेडियम, मार्केटिंक कांप्लेक्स, 50 से अधिक कमरे वाले होटल, लॉज, छात्रावास,मनोरंजन पार्क, 10 हजार वर्गफीट वाले बिल्डिंग, पांच हजार क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम, तहखाना के संचालकों को अपने यहां अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अग्नि सुरक्षा प्रबंधन संस्थान में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण होगा साथ ही ऐसी किसी भी बिल्डिंग का निरीक्षण तीन घण्टो के अंदर भी हो सकेगा।
नए विधयेक में भवनों को सील करने की भी शक्ति मिलेगी
नए अग्निशमन विधेयक के प्रावधान में भवनों या परिसरों को सील करने की शक्ति विभाग के नामित पदाधिकारी या निदेशक को होगी। किसी भी भवन या परिसर की स्थिति जीवनयापन या संपत्ति के लिए खतरनाक होगा तो उसे सील भी किया जा सकेगा। सील इमारत निदेशक के आदेश पर ही खोला जा सकता है। नए विधेयक में नीचे का कोई पदाधिकारी यदि ऐसा करेगा तो उसके लिए तीन माह से एक साल की सजा व 25 हजार के जुर्माने की प्रावधान है।
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